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अमर कॉलोनी सीलिंग मामले में साउथ एमसीडी ने रखा अपना पक्ष

अमर कॉलोनी सीलिंग मामले में साउथ MCD ने अपना पक्ष रखा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति ने निरीक्षण में पाया कि लोगों ने आगे और पीछ की तरफ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. पैदचालकों के लिए बने स्थान पर भी अतिक्रमण किया गया है. जो कि नियमों का उल्लंघन है.

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amar colony sealing
  • March 10, 2018 12:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर- 4 में हुई सीलिंग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति ने 6 मार्च को ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर- 4 (सूट मार्केट के नाम से प्रसिद्ध) और इसके आसपास निरीक्षण किया और पाया कि आगे और पीछे की तरफ वहां के लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है. ओल्ड डबल स्टोरी लाजपत नगर- 4 को 50 के दशक में भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के तहत एल एंड डी ओ ने विकसित किया था और इसका आवंटन विभाजन के बाद विस्थापितों को किया गया था.

लाजपत नगर- 4 के ले आउट प्लान के अनुसार ब्लाकों के बीच 36 फुट का राइट ऑफ वे है. ब्लाकों के बीच कुल स्थान 60 फुट है और हरेक ब्लाक के बीच साझा स्थान 12 फुट है जोकि एल एंड डीओ की जमीन है. यह साझा स्थान जो दरअसल पैदलचालकों के आने जाने के लिये और विभिन्न सामुदायिक सेवाओं के लिये था. उस पर वहां के लोगों ने आगे 12 फुट तक और पीछे की तरफ लगभग 30 फुट पर अतिक्रमण कर रखा है. बहुमूल्य सार्वजनिक भूमि पर नियम का खुल्लमखुला उल्लंघन करते हुये बड़े पैमाने पर बदलाव-अतिरिक्त निर्माण करके स्थाई और अर्द्ध स्थाई ढांचे बना लिये गये हैं.

अतिक्रमण क्योंकि काफी बड़े और चौथे तल तक थे और सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण रोधी दल द्वारा इन्हें हटाना संभव नहीं था इसलिये निगरानी समिति के निर्देश पर इन्हें सील किया गया. 8 मार्च को कार्रवाई के दौरान 346 संपत्तियों को सील किया गया.कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुये और शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस के 4 अधिकारी घायल हुए. संबंधित पुलिस अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराई गयी और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

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