नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर अपील करेंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उप-राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार उप-राज्यपाल का हर फैसला मानें. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उप-राज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की सलाह पर उप-राज्यपाल काम करने को बाध्य नहीं है. उप-राज्यपाल की सलाह पर ही दिल्ली सरकार फैसला ले, दिल्ली के फैसले लेने के लिए उप-राज्यपाल के पास ही संवैधानिक अधिकार है. उप-राज्यपाल की अनुमति से ही दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है.
क्या था मामला
बता दें कि सत्ता में आने के बाद से ही केजरीवाल का एलजी और केंद्र से कई मसलों पर विवाद होता रहा है. इसमें जमीन और पुलिस खासतौर पर हैं, जहां पर दोनों कई बार जमकर टकराव हुआ है. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है यानी पुलिस और जमीन जैसे अहम विभाग केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं.