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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह को SC से राहत

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ हर्ष मंदर की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि हर्ष मंदर ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीनचिट के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.

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  • August 1, 2016 7:59 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ हर्ष मंदर की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि हर्ष मंदर ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीनचिट के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.  
 
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अमित शाह राजनीतिक हस्ती है. हम इसका राजनीतिक मतलब समझते है. हम केस के मेरिट में नहीं जाएंगे. हम जानते है इसका राजनीतिक प्रभाव कैसा होगा. कोर्ट ने कहा जब अमित शाह एक बार बरी हो चुके है तो उनको बार-बार क्यों कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़े.  
 
बता दें कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि, सीबीआई कोर्ट द्वारा अमित शाह को इस केस से आरोपमुक्त करने के फैसले को रद्द किया जाए. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी इस याचिका को खारिज कर चुका है. 
 
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पूर्व IAS हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि कोर्ट सोहराबुद्दीन के भाई रबीबुद्दीन शेख की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराये कि आखिर क्यों उसने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस क्यों ली? जबकि वो एनकाउंटर मामले में शुरुआत से ही अदालती लडाई लडते आ रहे थे.  

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