नई दिल्ली. देश में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए केंद्रीय नियमों के तहत कदम उठाने का आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने इससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तरह के कुत्तों को मारने के तरकीब को सही ठहराया था. इन फैसलो में कहा गया था कि लोगों की जिंदगी आवारा कुत्तों से ज्यादा जरुरी है. कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
बता दें कि लोगों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को मारने का कानून लगभग सभी राज्यों में है. इन कानूनों में आवारा कुत्तों को आबादी से दूर रखने के उपाय करने की भी बात कही है.