मुंबई बम धमाके केस में सजायाफ्ता नलवाला को SC से राहत नहीं

1993 मुंबई बम धमाके मामले में सजा काट रहे यूसुफ मोहसिन नलवाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने नलवाला की याचिका खारिज कर दी है. नलवाला ने याचिका दायर कर अपनी सजा कम कराने की मांग की थी.

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मुंबई बम धमाके केस में सजायाफ्ता नलवाला को SC से राहत नहीं

Admin

  • August 1, 2016 5:54 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. 1993 मुंबई बम धमाके मामले में सजा काट रहे यूसुफ मोहसिन नलवाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने नलवाला की याचिका खारिज कर दी है. नलवाला ने याचिका दायर कर अपनी सजा कम कराने की मांग की थी.
 
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यूसुफ मोहसिन नलवाला की तरफ से दलील दी गई थी कि उसे टाडा कोर्ट ने प्रतिबंधित AK-56 रखने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये राइफल सेमीआटोमैटिक थी और प्रतिबंधित नहीं है. ऐसे में उसे तीन साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती.
 
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बता दें कि टाडा कोर्ट द्वारा संजय दत्त और नलवाला की पांच साल की सजा पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मई 2013 में खारिज कर दी थी और जुलाई 2013 में संजय दत्त की क्यूरेटिव पेटिशन भी खारिज कर दी गई, जबकि उस वक्त नलवाला ने क्यूरेटिव दाखिल नहीं की थी. 
 

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