शोपियां फायरिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

हाल ही में शोपियां के गनोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी में दो नागरिक मारे गए थे. मामले में मेजर आदित्य कुमार को आरोपी बताया जा रहा है.

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शोपियां फायरिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

Aanchal Pandey

  • March 5, 2018 4:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. हाल ही में जम्मू-कश्मीर के शोपियां में हुई गोलीबारी को लेकर आरोपी बताए जा रहे सेना के मेजर आदित्य कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक किसी भी प्रकार की जांच पर रोक लगा दी है. बता दें कि 21 फरवरी को अदालत ने मेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी थी. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा था. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा गया था कि वह दो हफ्ते में केंद्र सरकार का पक्ष साफ करें. सोमवार को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई जहां अगली सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल तय की गई है. वहीं कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एफआईआर को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.

मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर विचार किया था कि अधिकारी के पिता की याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए. आदित्य के पिता के वकील ने के अनुसार शोपियां में हुई फायरिंग को लेकर अधिकारी के खिलाफ की गई एफआईआर गैरकानूनी है. शहीद मेजर आदित्य के पिता और कर्नल करमवीर सिंह के अनुसार 10 गढ़वाल राइफल्स में उनके बेटे आदित्य का इस घटना की एफआईआर में गलत तरीके से नाम दर्ज किया गया. बता दें कि हाल ही में शोपियां के गनोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्यकर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी में दो नागरिक मारे गए थे जिससे मुख्यमंत्री महबूबी को इस घटना की जांच के आदेश देने पड़े.

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