जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पटरी से उतर गई है. गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. राठौड़ ने पुलिस से रेल […]
जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुर्जर आंदोलन को लेकर राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पटरी से उतर गई है. गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. राठौड़ ने पुलिस से रेल की पटरियों और जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के लिए कहा. अदालत ने गुर्जरों के प्रदर्शन से प्रभावित पांच जिलों के जिलाधिकारियों, राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और मंडल रेल प्रबंधक को गुरुवार को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है.
ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पटरी से उतर गई है: हाईकोर्ट
न्यायालय ने पूछा, ‘उन्हें (गुर्जरों) रेल और सड़क यातायात रोकने की अनुमति क्यों दी गई’. गुर्जर प्रदर्शनकारी 21 मई से रेलमार्ग पर बैठे हुए हैं. इससे दिल्ली मुबंई के बीच भी रेल यातायात बाधित हुआ है.