मुंबई. साल 2006 में औरंगाबाद में हथियार पकड़े जाने के मामले में मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अबु जुंदाल समेत 11 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि 10 लोगों को बरी कर दिया गया है. जुंदाल को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है.
मकोका कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि गोधरा हत्याकांड का बदला लेने की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए साल 2006 में हथियारों का जखीरा पाकिस्तान से गुजरात लाया गया था.
बता दें कि 8 मई साल 2006 में महाराष्ट्र एटीएस ने औरंगाबाद हाईवे पर चंदवाड और मनमाडल के बीच करीब 22 लोगों को गिरफ्तार किया था. ये लोग हथियारों का बड़ा जखीरा लेकर जा रहे थे. पुलिस ने 22 लोगों के साथ 40 किलो RDX, 16 एके-47, 500 जिंदा कारतूस और 500 ग्रेनेड भी बरामद किए थे.
कोर्ट में सरकारी पक्ष ने अपना मत साबित किया, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया.