इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने को लेकर लोग बेहद कन्फ्यूज रहते हैं. लोगों को इस प्रक्रिया को समझने में बड़ा सिर खपाना पड़ता है. प्रूफ के तौर पर क्या जमा करें क्या ना करें इसको लेकर लोग अभी भी कन्फ्यूज हैं. आइये हम आपको बताते हैं कि प्रूफ के तौर पर क्या-क्या जमा कर सकते हैं.
नई दिल्लीः इस बार आपके ऑफिस का अकाउंट डिपार्टमेंट साल 2017-18 के लिए आपसे इनकम टैक्स सेविंग प्रूफ या इन्वेस्टमेंट प्रूफ की मांग करेंगे. कई लोगों के लिए ये बेहद कन्फ्यूजिंग और सरदर्द करने वाली प्रक्रिया है. आपके ऑफिस में आपको फरवरी तक आई-टी प्रूफ जमा करना होगा जिससे कर्मचारी मार्च में टीडीएस में फाइनल एडजस्टमेंट्स कर सकें. समय पर आई-टी इन्वेस्टमेंट प्रूफ का भुगतान आपको अतिरिक्त टैक्स भुगतान से बचाता है.
जानें क्या इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप जमा कर सकते हैं?
हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए)
अगर आप साल भर में एक लाख से ज्यादा मकान का किराया देते हैं, तो आपको मकानमालिक का पैन कार्ड देना जरूरी है. आपको अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक मकान के किराए की रसीद भी देनी होंगी. हालांकि अगर आप एक लाख रुपये से ज्यादा मकान का किराया दे रहे हैं तो मकान मालिक का पैन कार्ड जरूरी है.
होम लोन में टैक्स में छूट
संस्थान ज्यादातर होम लोगन पर प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंट्रेस्ट पेमेंट के लिए प्रूफ मांगते हैं. जिसके लिए आप बैंक से सर्टिफिकेट मांग सकते हैं. आप सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख तक के टैक्स के लिए छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. वहीं प्रिंसिपल रिपेमेंट अमाउंट पर आप 1.5 लाख के छूट तक के लिए क्लेम कर सकते हैं.
धारा 80C के अंतर्गत छूट
इस धारा के अंतर्गत आप टेक्सेवल इनकम पर 1.5 लाख छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर आप के पास एलआईसी तो आपको जमा की हुई प्रीमियम की रसीद जमा करनी होगी.
पीपीएफ
अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है तो आप उसमें जमा किए हुए रुपयों की पासबुक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं.
ट्यूशन फीस
आप जमा की हुई ट्यूशन फीस की रसीद भी प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं.
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