नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सुब्रहमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल गांधी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के आयकर संबंधी कागजातों की मांग की थी.
साथ ही हाईकोर्ट ने यह कह कर फैसले को पलट दिया कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 91 के तहत फैसला देने से पहले आरोपी पक्ष को नहीं सुना गया.
कोर्ट ने स्वामी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से आवेदन किया और निचली अदालत ने भी इसी तरह फैसला सुना दिया. इसलिए स्वामी को इस मामले से जुड़े कोई भी कागजात देने से इनकार कर दिया है.