गांधीनगर. गुजरात हाईकोर्ट की ओर से पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को राहत तो मिली लेकिन उनपर पाबंदी भी लगाई गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने हार्दिक को विसनगर मामले में जमानत तो दे दी लेकिन मेहसाणा जिले में प्रवेश नहीं कर सकते.
दरअसल कोर्ट ने विसनगर में बीजेपी एमएलए रिषिकेश पटेल के ऑफिस पर अटैक करने जैसे मामलों में हार्दिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह फैसल दिया है.
पहले भी मिली दूसरे मामलों में जमानत
गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद और सूरत के राजद्रोह मामले में सशर्त जमानत दे दी है. हार्दिक को 6 महीने गुजरात से बाहर ही रहना होगा. राजद्रोह के आरोप में हार्दिक पटेल अक्टूबर 2015 से जेल में बंद हैं.