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केजरीवाल को बड़ी राहत, पुलिस पर एक्शन ले सकती है एसीबी

नई दिल्ली. अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के साथ तकरार में उलझे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है. दिल्ली सरकार के एसीबी ने पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल को […]

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  • May 25, 2015 3:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 years ago

नई दिल्ली. अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के साथ तकरार में उलझे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है.

दिल्ली सरकार के एसीबी ने पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल को व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप में गिरप्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने एसीबी के अधिकार पर सवाल उठाया था और कहा था कि एसीबी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है. हाईकोर्ट ने हेड पुलिस कॉन्सटेबल को जमानत देने से मना कर दिया है और कहा है कि एसीबी पुलिस अधिकारियों पर एक्शन ले सकती है.

Today’s HC judgement a huge embarassment for central govt. HC also said that the latest 21st May MHA notification is “suspect”

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 25, 2015

केंद्र ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कानून व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाओं पर फैसले का अधिकार उपराज्यपाल को बताया गया था. केंद्र के इस नोटिफिकेशन का मतलब यह निकाला गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दिल्ली सरकार की एसीबी जांच नहीं कर सकती है. अब हाईकोर्ट के इस आदेश से दिल्ली सरकार की एसीबी को ताकत मिली है.

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