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SC: सलमान खान के खिलाफ फास्ट ट्रैक सुनवाई की अर्जी नामंजूर

मुंबई हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड स्‍टार सलमान ख़ान को बरी करने के फैसले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इतने अहम मामले लंबित हैं, ऐसे में इस मामले को सिर्फ इसलिए फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता है.

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  • July 5, 2016 11:20 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. मुंबई हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड स्‍टार सलमान ख़ान को बरी करने के फैसले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इतने अहम मामले लंबित हैं, ऐसे में इस मामले को सिर्फ इसलिए फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता है.
 
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अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल (AG) को कहा कि फास्ट ट्रैक के लिए वे चीफ जस्टिस के पास अर्जी लगा सकते हैं. बता दें कि AG ने कहा था कि कोर्ट 6 महीने में अपील पर फैसला दें. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया. अब कोई दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी. इस सुनवाई में कुछ साल लग सकते हैं.
 
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दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था. जिसके ख़िलाफ़ महाराष्ट् सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सलमान से जवाब मांगा था. वहीं सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि न वे गाड़ी चला रहे थे और न ही उन्‍होंने शराब पी रखी थी. वहीं इस मामले में पीडितों ने भी सलमान के खिलाफ याचिका दाखिल की हैं.
 
 
 
 

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