नई दिल्ली. हिट एंड रन केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साल 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था. 22 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले में सुनवाई की मांग की थी.
सलमान खान के एफिडेविड में यह कहा गया है कि इस मामले में पुलिस उन्हें फंसा रही है. उन्होंने उस रात शराब पी ही नहीं थी. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि गाड़ी भी वह नहीं चला रहे थे.
क्या था मामला ?
बांद्रा में 2002 में हुई सड़क दुर्घटना में दोषी सलमान ख़ान को इसी साल 7 मई को सत्र अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी. बता दें कि सलमान ख़ान पर शराब पीकर कार चलाने और फिर फुटपाथ पर कार चढ़ाने का आरोप साबित हुआ था. इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग घायल हुए थे.
मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटते हुए सलमान खान को हिट एंड रन केस के सभी आरोपों से बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के जज एआर जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा है और गवाहों के बयान, सबूतों से मेल नहीं खाते हैं. इसलिए संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए.