DMRC luggage rules: ट्रेन और फ्लाइट पैसेंजर को दिल्ली मेट्रो का बड़ा झटका, 15 किलो से ज्यादा सामान पर रोक

DMRC luggage rules: दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब 15 मेट्रो में 15 किलो से ज्यादा सामान के साथ यात्रा नहीं कर सकेंगे. DMRC एक्ट के तहत दिल्ली मेट्रो में 15 किलो के ज्यादा सामान ले जा ने की अनुमति नहीं है साथ ही सामान की लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी नियम बनाए गए हैं जिसका पालन अब दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को करना होगा. मेट्रो के इस नियम से अब विमान व रेल यात्री दोनों को दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा.

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DMRC luggage rules: ट्रेन और फ्लाइट पैसेंजर को दिल्ली मेट्रो का बड़ा झटका, 15 किलो से ज्यादा सामान पर रोक

Aanchal Pandey

  • February 6, 2018 12:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः सामान के वजन को लेकर दिल्ली मेट्रो जल्द ही बड़े बदलाव करने वाली है. मेट्रो यात्रा के भारी और ओवरसीज बैग ले जाने पर जल्द ही रोक लग सकती है.दरअसल, DMRC यात्रा के दौरान ओवरसाइज बैग ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाली है. खबरों की मानें तो इस योजना को 20 मार्च से लागू किया जा सकता है. 15 किलो से ज्यादा वजन ले जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली समेत कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ओवरसाइज बैग के कारण यात्रा करने से रोका भी जा सकता है. जिससे विमान और रेल यात्री दोनों की ही दिक्कते बढ़ेंगी. गौरतलब है कि एयपोर्ट जानें के लिए भी दिल्ली मेट्रो से ही एयरपोर्ट लाइन के लिए मेट्रो लेनी पड़ती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी न्यू डेल्ही मेट्रो स्टेशन पर आते हैं.

बता दें कि DMRC ने हाल ही में कुछ स्टेशनों पर बैग जांच करने के लिए एक्स-रे मशीन के पास U शेप मेटल बैरियर लगाया है. जिनमें बाराखंभा, आनंद विहार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और शाहदरा हैं इन स्टेशनों पर बड़े साइज के सामान एक्स-रे मशीन के अंदर नहीं ले जाया जा सकता. अभी तक यह पांच स्टसन पर है लेकिन मार्च तक इसे 15 स्टेशनों तक बढ़ा दिया जाएगा. जिसमें आदर्श नगर, आजागपुर, बदरपुर, बॉटनिकल गार्डन, चावड़ी बाजार, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुर, हुडा सिटी सेंटर, इंद्रलोक, करोल बाग, लाल किला, नांगलोई, आर के आश्रम रिठाला और नई दिल्ली शामिल हैं.

DMRC के एक प्रवक्ता ने बताया कि मेट्रो के ऑपरेशन और मेंटिनेंस एक्ट के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि बैग साइज नियमों का पालन किया जा सके. इसके साथ ही CISF के इनपुट के आधार पर भी इसे लागू किया जा रहा है. बता दें कि DMRC के ऑपरेशन और मेन्टनन्स ऐक्ट यात्रियों को 15 किलोग्राम से ज्यादा वजन का सामान ले जाने से रोकता है. इस एक्ट में वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई भी फिक्स है जिसके तहत लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेमी तक हो सकती है और ऊंचाई 25 सेमी से ज्यादा नहीं हो सकती.

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