चारा घोटाला मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को दिया झटका, नहीं मिली जमानत

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रांची की होटवार जेल में बंद हैं. चारा घोटाले में उन्हें दो केसों में सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है. लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल जमानत देने से इंकार कर दिया है.

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चारा घोटाला मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को दिया झटका, नहीं मिली जमानत

Aanchal Pandey

  • February 2, 2018 5:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

रांची. बिहार के चर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से जेल में बंद लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में रांची की होटवार जेल में बंद लालू यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जमानत के लिए लालू यादव को अभी कम से कम दो सप्ताह का इंतजार और करना होगा.

अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत को लालू यादव से जुड़े मामले के कागजात पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से अवैध तरीके से धन निकासी के मामले में जेल में बंद हैं. लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव की तरफ से हाई कोर्ट में अपील के साथ ही जमानत याचिका दायर की गई थी जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए राहत देने से इंकार कर दिया है. चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3.5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना लगाया है. उन्हें निचली अदालत से जमानत नहीं मिल पाई जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं चाईबासा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई थी. चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 35 करोड़ की निकासी की गई थी. इस मामले में 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया गया था.

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