जयपुर. कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) की धारा 4 एवं 6 (ब) के अंतर्गत राजस्थान अपने बच्चों को तंबाकू के खतरों से बचाने के लिए 30 मार्च को यानी अपने स्थापना दिवस के दिन शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करेगा. इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है. […]
जयपुर. कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) की धारा 4 एवं 6 (ब) के अंतर्गत राजस्थान अपने बच्चों को तंबाकू के खतरों से बचाने के लिए 30 मार्च को यानी अपने स्थापना दिवस के दिन शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करेगा. इसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है. इस दिन शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर में तंबाकू निषेध चेतावनी बोर्ड लगाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि संस्थान में किसी भी विद्यार्थी, स्टाफ अथवा आगन्तुकों द्वारा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाता है.