मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का याचिका पर मंगलवार को कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा सकता है. ईडी ने मुंबई की विशेष पीएमएनएल कोर्ट से माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई है. कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुए. बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी है.
माल्या ने बेचा 80 फीसदी हिस्सा
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक 1411 करोड़ की जिन दो संपत्तियों को कुर्क किया जाना था उनमें से एक को माल्या ने बेच दिया है. माल्या ने जिस संपत्ति को बेचा है वह कर्नाटक के कूर्ग स्थित कॉफी प्लांट का हिस्सा है. ईडी ने संदेह जताया है कि इस डील से माल्या को काफी फायदा हुआ होगा. अधिकारियों ने कहा, ‘माल्या ने इस डील के जरिए कॉफी प्लांट का करीब 80 फीसदी हिस्सा बेच दिया है. अब 15 से 20 फीसदी हिस्सा ही बचा है.’ हालांकि अब तक इस डील की रकम को लेकर खुलासा नहीं किया है. मामले की तहकीकात जारी है.
9000 करोड़ के कर्ज में डूबे हैं माल्या
विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, युनाइटेड ब्रेवेरीज होल्डिंग्स और किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लोन चुकाने के लिए ऑफर के दस्तावेज जमा किए थे. गौरतलब हो कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंको से 9000 करोड़ का कर्ज लिया था.