उड़ता पंजाब: CBFC को HC की फटकार, 48 घंटे में दें सर्टिफिकेट

विवादों में चल रही फिल्म उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है. कोर्ट ने बोर्ड को आदेश देते हुए कहा कि वे 48 घंटों के अंदर फिल्म को सर्टिफिकेट दे साथ ही फिल्म में के 13 सीन में से एक ही सीन काटा जाए.

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उड़ता पंजाब: CBFC को HC की फटकार, 48 घंटे में दें सर्टिफिकेट

Admin

  • June 13, 2016 11:00 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
मुंबई. विवादों में चल रही फिल्म उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है. कोर्ट ने बोर्ड को आदेश देते हुए कहा कि वे 48 घंटों के अंदर फिल्म को सर्टिफिकेट दे साथ ही फिल्म में के 13 सीन में से एक ही सीन काटा जाए.
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सेंसर बोर्ड की अर्जी खारिज
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पर रोक लगाने की अर्जी को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है साथ ही कोर्ट ने  यह आदेश भी दिया है कि फिल्म के अंदर 3 डिस्कलेमर भी डाले जाए.
 
क्या है मामला?
सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में बहुत ज्यादा गालियों का इस्तेमाल किया गया. बोर्ड ने इस फिल्म से 80 से ज्यादा दृश्यों को हटाने का भी आदेश दिया था.
 
इसके अलावा बोर्ड ने फिल्म के नाम पर भी आपत्ती जताई. सेंसर बोर्ड ने ‘उड़ता पंजाब’ फिल्म के नाम से ‘पंजाब’ शब्द को हटाने को कहा था. बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी को फिल्म के एक गाने पर भी एतराज है. कमेटी का मानना है कि फिल्म में पंजाब का या फिर पंजाब के चुनाव का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए.
 
इस मामले पर अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड की तुलना नॉर्थ कोरिया से कर दी थी. एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि बोर्ड तानाशाह देश नॉर्थ कोरिया जैसा काम कर रहा है.
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