फ्लाइट रद्द करने पर कंपनी देगी 400 फीसदी तक जुर्माना

हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर आ रही है. अब घरेलू फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराने पर 15 दिनों के अंदर यात्रियों को अपने पैसे वापस मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर कंपनी कोई फ्लाइट अचानक रद्द करती है तो उसे यात्रियों को 400 फीसदी तक जुर्माना देना होगा.

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फ्लाइट रद्द करने पर कंपनी देगी 400 फीसदी तक जुर्माना

Admin

  • June 12, 2016 7:05 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर आ रही है. अब घरेलू फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराने पर 15 दिनों के अंदर यात्रियों को अपने पैसे वापस मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर कंपनी कोई फ्लाइट अचानक रद्द करती है तो उसे यात्रियों को 400 फीसदी तक जुर्माना देना होगा. 
 
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सरकार जल्द ही नई एविएशन पॉलिसी लागू करने वाली है, इस पर विमानन मंत्रालय ने 15 जून तक सुझाव मांगे हैं, उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. नई पॉलिसी के तहत रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान ले जाने के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अब कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं वसूल कर सकेगी. 
 
नए नियमों के तहत जहां घरेलू हवाई टिकट कैंसिल करने पर 15 दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा, तो वहीं अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को कैंसिल करने पर यात्रियों को 30 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा. इसके साथ-साथ अगर कंपनी कोई फ्लाइट रद्द करती है तो इसकी सूचना उसे 2 हफ्ते पहले यात्रियों को देनी होगी. 
 
पहले की ही तरह अभी भी यात्री अपने साथ 15 किलो का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त सामान ले जाने पर अब से हर एक किलो पर 100 रुपये लगेगा, पहले 300 रुपये चार्ज किया जाता था.
 
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