नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने वालों पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा. कोर्ट के इस फैसले से घर खरीदारों को काफी बचत होगी.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स से राहत मिलेगी. फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की बुकिंग पर ग्राहकों को 3.75 फीसदी सर्विस टैक्स देना पड़ता है.
हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर बिल्डर अपने मनमुताबिक जगह का चयन करते हैं तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी) पर सर्विस टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ‘वैल्यू एडिशन’ होता है. न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायाधीश विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि निर्माणाधीन फ्लैट की बुकिंग पर खरीदारों से सर्विस टैक्स नहीं वसूला जाएगा.
कोर्ट ने यह फैसला नोएडा सेक्टर 76 में बनाई जा रही इमारत में फ्लैट खरीदने वाले कुछ व्यक्तियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इन लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि बिल्डर ने कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस टैक्स वसूला था, जबकि बिल्डर और खरीदारों के बीच होने वाले कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जा सकता है.