उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ देवरिया कसया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. कृषि मंत्री शाही के खिलाफ 24 साल पुराने एक मामले में पिछले 11 साल से कोर्ट में गैरहाजिर होने के चलते वारंट जारी किया गया है. कोर्ट ने शाही की संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए हैं. न्यायालय की ओर से एसओ को जारी नोटिस में 19 फरवरी, 2018 को संबंधित कार्रवाई के विवरण सहित कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
देवरियाः उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मुश्किलें अब बढ़ सकतीं हैं. देवरिया कसया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. कृषि मंत्री शाही के खिलाफ 24 साल पुराने एक मामले में 11 साल से कोर्ट में उपस्थित न होने पर यह वारंट जारी किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट की ओर से शाही की संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश दिए गए हैं. कृषि मंत्री शाही की ओर से अभी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 1994 में आईपीसी की धारा 353 और 506 के तहत कसया थाने में सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था. इस मामले की सुनवाई जब 2004 में शुरू हुई तब शाही ने जमानत ले ली थी. साल 2007 में कोर्ट में पेश होने के लिए जब उन्हें एक बार फिर निर्देश दिए गए तब से वह कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुए.
Additional Chief Judicial Magistrate of Deoria's Kasya issued arrest warrant against UP Agriculture Minister Surya Pratap Shahi due to being absent in court for the last 11 years with regard to a 24-year-old matter. (File Pic) pic.twitter.com/33KMAd7DVT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2018
कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से एक बार अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया लेकिन अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए शाही कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने केस को गंभीरता से लिया और 11 साल से गैरहाजिर चल रहे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति भी कुर्क करने के आदेश दिए. न्यायालय की ओर से एसओ को जारी नोटिस में 19 फरवरी, 2018 को संबंधित कार्रवाई के विवरण सहित कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
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