नई दिल्ली. शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता मतंग सिंह फ़िलहाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मतंग सिंह की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इंकार किया कर दिया है. मतंग सिंह ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी.
सोमवार को मतंग सिंह कि तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कोर्ट में कहा की ये स्वास्थ्य आपातकाल का मामला है. अमित सिब्बल ने कहा की मतंग सिंह का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. वो पिछ्ले साल 31 जनवरी 2015 से जेल में बंद है. ऐसे में स्वास्थ्य के आधार पर उनको ज़मानत दे देनी चाहिए. अगर जाँच एजेंसी को किसी भी तरफ के सहयोग या पूछ्ताछ कि जरूरत पड़ेगी तो वो जाँच में सहयोग को तैयार है.
याचिका पर कोर्ट ने कहा आपकी याचिका अपरिपक्व है. आप हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर वहां ज़मानत की मांग करे. फ़िलहाल इस याचिका पर हम सुनवाई नही करेंगे.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह को राहत देने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर मनोरंजना सिंह की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजना सिंह को कहा कि वह अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करे.