दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वो तिहाड़ जेल के समक्ष 15 जुलाई को सरेंडर कर दें ताकि वह अपनी बची हुई छह दिन की सजा काट सकें. साल 2013 में एक गलत हलफनामा दायर करने के मामले में हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दस दिन कैद की सजा दी थी.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वो तिहाड़ जेल के समक्ष 15 जुलाई को सरेंडर कर दें ताकि वह अपनी बची हुई छह दिन की सजा काट सकें. साल 2013 में एक गलत हलफनामा दायर करने के मामले में हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दस दिन कैद की सजा दी थी.
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