भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश सरकार को एनआरआई महिला और उसकी मां को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महिला की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई थी.
बता दें कि साल 2014 में NRI डॉक्टर को भोपाल पुलिस ने पुणे से आईटी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया था. जिसके बाद महिला ने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला के खिलाफ केस को भी रद्द कर दिया और कहा है कि पुलिस गिरफ्तारी का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई थी.