नई दिल्ली. काला धन को सफेद करने की सरकारी स्कीम कल 1 जून से शुरु हो रही है. चार महीने की इस स्कीम से काला धन जमा करने वाले भारतीयों को एक बड़ा मौका दिया जा रहा है जिसमें वे 45 प्रतिशत टैक्स भरकर और पैनेल्टी से इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
हालांकि जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से काला धन जमा किया है उन लोगों को इस स्कीम से फायदा नहीं मिलेगा. सरकार की ये स्कीम 30 सितंबर तक जारी रहेगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इससे पहले कह चुका है कि इसके तहत घोषणा करने वालों को संपत्ति कर कानून, आयकर कानून और बेनामी लेनदेन कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ जांच पड़ताल से छूट होगी.
साथ ही यह भी साफ किया जा चुका है कि इस स्कीम का फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. वित मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अघोषित संपत्ति के साथ लोगों को सीमित अवधि के इनकम घोषणा खिड़की का उपयोग करना चाहिए, अगर वे “अच्छी तरह से सोना चाहते हैं.