नियम का उल्लघंन करने वालों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महिने की जेल या दोनों हो सकता है. इसके साथ ही कम उम्र के लोग गलत आईडी का प्रयोग करते पाए तो उन पर 10000 हजार का जुर्माने का प्रावधान हो सकता है
नई दिल्ली. अगर आप दिल्ली में रहते है और आपकी उम्र 25 साल से कम है, इसके अलावा आप शराब के भी शौकीन है तो आपके लिए दिल्ली सरकार साल 2018 के पहले दिन ही एक बुरी खबर लाई है. जिस तरह सरकार ने बीते दिनों आधार नंबर को बैंक अकाउंट, पेन और मोबाइल से लिंक कराया है और अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने जा रही है इससे देखते हुए लगता है की आने वाले दिनों में आपको निजी चीजों के लिए भी आधार कार्ड दिखाना आवश्यक हो सकता है. अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो हाल ही में आये एक ऐसे नियम से आप चौक सकते है.
जी हां, अब दिल्ली में शराब खरीदने को लेकर एक नया नियम आ सकता है. दरअसल एनजीओ सीएडीडी जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ काम करती है उसने ये सलाह दी है कि पब या दुकान से शराब खरीदने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा. ये एनजीओ दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रही है. अब दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसकी इस सिफारिश को मान लिया है. पिछले हफ्ते सीएडीडी के प्रमुख प्रिंस सिंगल ने एक्साइज कमीशनर के साथ मीटिंग कर इसका ब्यू प्रिंट पेश किया.
आपको बता दें कि दिल्ली में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना गैरकानूनी है लेकिन सीएडीडी के सर्वे में पता चला है कि 18 से 25 साल के लोगों को भी शराब पब और दुकान से आसानी से मिल जाती है. युवा लोगों को सिर्फ देखकर उनकी उम्र की पहचान कर पाना मुश्किल काम है इसलिए अब से पब तो शराब के ठेके पर शराब खरीदने से पहले आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य हो गया है. अब इस एनजीओ ने सलाह दी है कि ये सभी शराब की दुकान, बार, पब और होटल जहां शराब बिकती है, वहां लागू होगा. इसके लिए खरीददार को पहले अपना आधार कार्ड या परिचय पत्र दिखाना होगा. इस नियम का उल्लघंन करने वालों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महिने की जेल या दोनों हो सकता है. इसके साथ ही कम उम्र के लोग गलत आईडी का प्रयोग करते पाए तो उन पर 10000 हजार का जुर्माने का प्रावधान हो सकता है.
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