महाराष्ट्र: शराब फैक्ट्रियों को पानी देने के खिलाफ SC में याचिका

महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को पानी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इन फैक्ट्रियों के पानी में कटौती करने का फैसला दिया था. जिसमें हाईकोर्ट ने शराब फैक्ट्रियों को 10 मई से 27 जून तक 60 फीसदी पानी दिया जाए.

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महाराष्ट्र: शराब फैक्ट्रियों को पानी देने के खिलाफ SC में याचिका

Admin

  • May 16, 2016 7:07 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को पानी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इन फैक्ट्रियों के पानी में कटौती करने का फैसला दिया था. जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि फैक्ट्रियों को 10 मई से 27 जून तक 60 फीसदी पानी दिया जाए. 
 
लेकिन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई. याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य में पानी की किल्लत है, सारा पानी लोगों को दिया जाना चाहिए.
 
IPL मैच को बाहर करने की बात भी रखी
याचिका में आईपीएल मैच फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि IPL मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि महाराष्ट्र में लोगों को पानी की बेहद किल्लत है और इसी वजह से मैचों को महाराष्ट्र से बाहर किया गया.
 
बता दें कि शि‍वसेना ने कुछ दिन पहले यह मुद्दा उठाया था कि सरकार बीयर फैक्ट्रियों को दिया जाने वाला पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को क्यों नहीं दे रही?

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