चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को बिरसा मुंडा जेल भेजा गया है. यहां वह कैदी नंबर-3351 के रूप में रहेंगे. जेल पहुंचते ही लालू बेहद शांत दिखे. उन्होंने किसी से बात नहीं की. लालू यादव को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जाएंगी.
रांचीः चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. रांची सीबीआई कोर्ट से उन्हें बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया. मिली जानकारी के अनुसार, लालू यादव यहां कैदी नंबर-3351 के रूप में रहेंगे. फिलहाल लालू यादव को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा. लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल में अपर डिवीजन सेल में रखा गया है. जेल में लालू को जिस सेल में रखा गया है उसमें बाथरूम अटैच है. सेल में टीवी भी लगा हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेल पहुंचते ही लालू बेहद शांत दिखे. उन्होंने किसी से बात नहीं की. सेल में लालू को कंबल, तकिया, मच्छरदानी दी गई है. आज रात उन्हें पालक की सब्जी और रोटी दी गई. तेजस्वी यादव ने पिता लालू के लिए जेल प्रबंधन को गर्म कपड़े मुहैया कराए. इसके अलावा उन्होंने लालू यादव को दी जाने वाली दवाइयां भी दीं. मिली जानकारी के अनुसार, लालू चाहें तो वह बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं. लालू यादव को जेल में खाना बनाने की सुविधा भी मिलेगी. तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे.
गौरतलब है कि शनिवार दोपहर सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया. वहीं बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया. दोषी करार देने के बाद लालू ने ट्वीट किया, ‘बीजेपी अपनी विफल नीतियों से ध्यान भटकाने के लिए बदले और बैर की भावना से विपक्षियों की छवि बिगाड़ रही है. लालू परास्त होने वाला नहीं है.’ लालू यादव ने आगे लिखा, ‘झूठे जुमले बुनने वालों सच अपनी जिद पर खड़ा है. धर्मयुद्ध में लालू अकेला नहीं पूरा बिहार साथ खड़ा है.’
लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने इस बारे में कहा कि लालू को अधिकतम 7 साल और न्यूनतम 1 साल की कैद की सजा हो सकती है. हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा-467 के तहत लालू यादव को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है. इस मामले में अब अगले साल यानी 3 जनवरी , 2018 को सजा का ऐलान होगा.