मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार मामले पर महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि बार मालिकों को 60 दिनों में लाइसेंस देने के वक्त को कम नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने डांस बार मामले में सुनवाई के दौरान यह बात कही.
मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘जब तीसरा अंपायर कैमरे से सब देख रहे हो कि बाउंड्री है या छक्का, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता’. लड़कियों को फिल्मों की तरह कपड़े पहनने के मामले पर अदालत का कहना है कि वो फिल्मों की तरह ड्रैस पहन सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाकी के पांच अभी तक लाइसेंस पाने की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं. कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार को सिर्फ तीन डांस बार को ही लाइसेंस मिल पाया है. लेकिन इन बार मालिकों का कहना है कि इनकी खुशी अभी भी अधूरी है.
बार मालिकों के मुताबिक, सरकार ने डांस बार को लेकर जो नया कानून बनाया है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त है. नए नियमों के मुताबिक डांस बार रात साढ़े ग्यारह बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि पहले ये समय सीमा रात के डेढ़ बजे तक थी.
कोर्ट शर्तों में की गई आपत्तियों का मामला कोर्ट 7 जुलाई को सुनेगा, तब तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी