केरल हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के मुकौला के थॉमस सेंट्रल स्कूल के बारहवीं छात्र को स्कूल से निकाल दिया है. हाईकोर्ट ने स्कूल के फैसले को सही ठहराया है. क्योंकि उस छात्र ने ग्यारहवीं क्लास की छात्रा को गले से लगाया था. जो कि स्कूल प्रशासन के अनुसार अनुशासन नियम उल्लंघन है. जिसके कारण छात्र को स्कूल से निष्कासित कर दिया है.
तिरुवनंतपुरम: एक स्कूल के छात्र को केरल हाईकोर्ट ने स्कूल को निष्कासित करने का निर्णय लिया है. दरअरल तिरुवनंतपुरम के मुकौला के थॉमस सेंट्रल स्कूल के एक छात्र को केरल हाई कोर्ट ने बारहवीं छात्र को निकाल दिया है. केरल हाई कोर्ट ने ये कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि उस छात्र ने ग्यारहवीं क्लास की छात्रा को गले से लगाया था.
बता दें कि कला प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने पर छात्र ने पुरस्कार देते समय छात्रा को गले लगाया था. साथ ही छात्र ने यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. जो कि स्कूल प्रशासन को पसंद नहीं आया था. स्कूल प्रशासन का मानना है कि यह स्कूल के अनुशासन का उल्लंघन है. साथ ही छात्र को अनुशासन नियम उल्लंघन के आरोप में स्कूल से निष्कासित कर दिया है.
केरल राज्य के बाल अधिकार आयोग ने छात्र की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए स्कूल प्रशासन को आदेश दिया था कि छात्र को वापस स्कूल में लें. लेकिन स्कूल प्रशासन अपने फैसले को बदलने को तैयार नहीं है. इसके बाद छात्र ने स्कूल प्रशासन के फैसले को चुनौति देने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. केरल हाईकोर्ट ने स्कूल के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि स्कूल का मुखिया प्रिंसिपल होता है. स्कूल का मुखिया होने के चलते प्रिंसिपल का फैसला ही आखिरी फैसला होता है. स्कूल को अनुशासनहीनता के खिलाफ फैसले लेने का अधिकार है. साथ ही कोर्ट ने बाल अधिकार आयोग को इस मामले में दखल न देने की सलाह दी है.
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