नई दिल्ली. उत्तराखंड में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल में नया मोड़ सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने बागी विधायकों को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि बागी विधायक होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 बागी विधायकों के मसले पर ये कहा था कि फिलहाल इन्हें अयोग्य करार दिया हुआ है. इसलिए ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे.
SC के ऑब्जर्वर की निगरानी में वोटिंग
रिपोर्ट्स के मुताबिक होने वाले फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए हुए ऑब्जर्वर की निगरानी में होगा. बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने ऑब्जर्वर की निगरानी में फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही थी.
बता दें कि सुनवाई के दौरान आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र कोर्ट के सुझाव से सहमत है और राज्य में फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार है.