सिख अधिनियम हुआ पास, शराब पीने वाले सिख नहीं डाल सकेंगे वोट

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम (संशोधन), 2016 को को मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम के पास होने के बाद शराब पीने और धुम्रपान करने वाले सिख वोट नहीं डाल पाएंगे. इस विधेयक के पास होने के साथ ही दाढ़ी, बाल कटवा चुके सिखों का भी वोट डालने का अधिकार खत्म हो गया.

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सिख अधिनियम हुआ पास, शराब पीने वाले सिख नहीं डाल सकेंगे वोट

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  • May 9, 2016 8:15 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम (संशोधन), 2016 को को मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम के पास होने के बाद शराब पीने और धूम्रपान करने वाले सिख वोट नहीं डाल पाएंगे. इस विधेयक के पास होने के साथ ही दाढ़ी, बाल कटवा चुके सिखों का भी वोट डालने का अधिकार खत्म हो गया.
 
बता दें कि 15 मार्च 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया था जिसके अगले दिन ही यह विधेयक पारित हो गया था. 25 अप्रैल को लोकसभा ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी थी.
 
सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के अनुसार मतदाता के रुप में रजिस्टर्ड 21 साल से अधिक उम्र का हर सिख अपने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के चुनाव में मतदान करने के योग्य है. वहीं इस विधेयक के पास होने के बाद दाढ़ी-बाल कटवाने, शराब पीने और धूम्रपान करने वालों मतदाता के रुप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा.

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