नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी खारीज कर दी है. इस फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करेगा. बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की अर्जी को खारीज कर दी है. बागी विधायक अब बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे.
बागी विधायकों ने कोर्ट को इस बात से अवगत कराया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार्यशैली पर सवाल उठाया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पीकर हमारी सदस्यता खत्म कर दें. बागी विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 बागी विधायकों के मसले पर ये कहा था कि फिलहाल इन्हें अयोग्य करार दिया हुआ है स्पीकर ने इसलिए ये हिस्सा नहीं लेंगे.