पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए देश में 70 हजार जजों की जरूरत: CJI

देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) टीएस ठाकुर ने कहा है कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70 हजार से अधिक जजों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द-जल्द से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है. इसलिए जजों की संख्या बढ़ाई जाए.

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पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए देश में 70 हजार जजों की जरूरत: CJI

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  • May 9, 2016 3:53 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) टीएस ठाकुर ने कहा है कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70 हजार से अधिक जजों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द-जल्द से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है. इसलिए जजों की संख्या बढ़ाई जाए.
 
ठाकुर ने कहा कि 1987 में भारतीय विधि आयोग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए 44 हजार जजों की नियु्क्त़ि का आदेश दिया था, जबकि आज भी देश में जजों की संख्या मात्र 18 हजार है, जो कि एक चिंता की वजह है.
 
बता दें कि हाल ही में दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में टीएस ठाकुर ने लंबित मामलों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 3.14 करोड़ हो गई है जिसके निपटारे के लिए अधिक-से-अधिक न्यायाधीशों की जरूरत होगी.
 

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