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फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू से जान गंवाने वाले 7 साल के बच्ची के परिजनों से वसूली थी 1700 गुना ज्यादा फीस, NPPA की रिपोर्ट से खुलासा

एनपीपीए ने 7 साल की डेंगू मरीज के परिजनों के इलाज का अधिक बिल थमाने को लेकर गुडगांव के फोर्टिस अस्पताल को नोटिस जारी किया था. नोटिस में अस्पताल से मरीज के परिवार को थमाए गए बिल, दवा के नाम, दवाओं की मात्रा और कीमत की कॉपी मांगी गई थी.

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फोर्टिस अस्पताल NPPA
  • December 15, 2017 11:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. डेंगू पीड़ित बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों को 16 लाख का बिल थमाने वाले फोर्टिस अस्पताल ने जांच के लिए National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) को जो डेटा सौंपा उससे सामने आया है कि अस्पताल ने इलाज में काम आई दवाओं व अन्य उपभोज्य सामानों पर 1700 % तक अधिक मार्जिन वसूला है. नॉन शिड्यूल्ड दवाओं पर 900 प्रतिशत के अधिक जबकि शिड्यूल्ड दवाओं पर 300 प्रतिशत अधिक चॉर्ज लिया गया. इसके अलावा 15.29 रुपये के सिरींज के लिए 200 रुपये लिए गए और खून चढाने में प्रयोग किए गए 13 रुपये के सेट के लिए 126 रुपये का बिल बनाया गया. साथ ही 400 रुपये की एक दवा के लिए बच्ची के परिजनों से 3,100 रुपये लिए गए.

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने बताया कि अस्पताल ने लगभग हर दवा पर दुगना या उससे अधिक दाम वसूला है. अस्पताल ने डोटामिन 200 एमजी की हर गोली 287.50  रुपये में बेची जबकि इसका क्रय मूल्य 28.35 रुपये है. इस हिसाब से फोर्टिस ने इसपर 914 प्रतिशत मार्जिन लिया है. एनपीपीए ने अधिक बिल थमाने को लेकर फोर्टिस अस्पताल को नोटिस जारी किया था जिसमें उसने अस्पताल से मृत बच्ची के परिजनों को दिए गए बिल, दवाओं के नाम, दवाओं की मात्रा और उनकी कीमत की कॉपी मांगी गई थी.  जिनमें से एक ये है-

गौरतलब है कि सितंबर में गुरूग्राम के फोर्टिस अस्पताल ने दिल्ली के द्वारका में रहने वाले जयंत सिंह की डेंगु से पीड़ित 7 साल का बेटी की अस्पताल में दो हफ्ते के इलाज के बाद मौत हो जाने पर उन्हें को 16 लाख का बिल थमा दिया था. जिसकी शिकायत के बाद फोर्टिस अस्पताल जांच के घेरे में आ गया.

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