नए साल पर पटाखा बैन को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नई साल के जश्न के दौरान भी पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी है. काबिलेगौर बात यह है कि यह आदेश एनसीआर एरिया में लागू नहीं होगा.

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नए साल पर पटाखा बैन को लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Aanchal Pandey

  • December 15, 2017 12:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. अब नए साल के जश्न के दौरान भी पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे. पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नए साल में पटाखों पर रोक जारी रखते हुए निर्देश दिए थे कि शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में पटाखों पर रोक संबंधी आदेश को सख्ती से लागू किया जाए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर भी पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी थी.

यह आदेश हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिलों के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दिए गए हैं. काबिलेगौर बात यह है कि यह आदेश एनसीआर एरिया में लागू नहीं होगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर अदालत के आदेश सख्ती से लागू नहीं होते हैं तो कोर्ट अवमानना आदेश जारी कर सकती है. मामले में अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 11 जनवरी को होगी.

हाई कोर्ट ने दीवाली तथा गुरुपर्व के मौके पर आतिशबाजी के लिए केवल तीन घंटे का टाइम निश्चित किया था. अब हाई कोर्ट ने संज्ञान का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया हुआ है. हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया हुआ है. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रदूषण के मौजूदा हालातों और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है.

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