SC: कीनन-रुबेन केस के चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अक्टूबर 2011 में मुंबई में हुए कीनन-रुबेन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों को कोर्ट ने हत्या और छेड़छाड़ का दोषी पाया है. कोर्ट ने चारों आरोपी जितेंद्र राणा, सतीश, सुनील और दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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SC: कीनन-रुबेन केस के चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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  • May 5, 2016 6:37 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली: अक्टूबर 2011 में मुंबई में हुए कीनन-रुबेन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों को कोर्ट ने हत्या और छेड़छाड़ का दोषी पाया है. कोर्ट ने चारों आरोपी जितेंद्र राणा, सतीश, सुनील और दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 
 
क्या था मामला?
बता दें कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी में 20 मार्च 2011 की शाम को 24 साल के कीनन सैंटोस और उनके दोस्त रुबेन फर्नांडीज की उस समय हत्या कर दी गई जब वे अपनी महिला मित्रों को छेड़छाड़ कर रहे समूह से बचाने की कोशिश कर रहे थे. आरोपियों ने एक होटल के बाहर दोनों को चाकू से गोद दिया था. पुलिस ने इस सिलसिले में चार लोगों को हत्या के आरोप में और 17 लोगों को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दिया था.

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