दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के चार अन्य नेता शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए. ये सभी पिछले साल जनवरी में पार्टी द्वारा आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में अदालत में पेश हुए हैं. केजरीवाल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती तथा पार्टी नेता आशुतोष महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन के समक्ष पेश हुए. मामले पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के चार अन्य नेता शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए. ये सभी पिछले साल जनवरी में पार्टी द्वारा आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में अदालत में पेश हुए हैं. केजरीवाल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप विधायक राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती तथा पार्टी नेता आशुतोष महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन के समक्ष पेश हुए. मामले पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.
दंडाधिकारी ने 11 मई को उनसे अदालत में पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि ये सभी पिछली सुनवाई के दौरान भी पेश नहीं हुए थे. इस बीच, न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आरोपियों से जुड़े आरोपपत्र की त्रुटिपूर्ण प्रति और दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए. इस बीच अदालत ने पार्टी नेता संजय सिंह की वह याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने अदालत में निजी तौर पर उपस्थिति से छूट मांगी थी.
दिल्ली पुलिस ने पिछले साल रेल भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा का कथित रूप से उल्लंघन करने पर आप के पांच नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आप नेता उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने जनवरी 2014 में दक्षिणी दिल्ली में मादक पदार्थो तथा देह व्यापार के गिरोह पर छापेमारी करने से इंकार कर दिया था. पुलिस ने आप के नेताओं पर गैर कानूनी रूप से एक जगह इकट्ठा होने, हिसा करने, सरकारी कर्मचारियों को कत्र्तव्य पालन से रोकने में आपराधिक शक्तियों का इस्तेमाल करने या हमला करने का आरोप लगाया है.
IANS