नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 1 मई से डीजल वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी. कोर्ट ने इन कारों को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया था.
डीजल टैक्सी मालिकों ने SC से गुहार लगाई थी की ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिससे इन डीजल कारों को सीएनजी में बदला जा सके. डीजल गाड़ियों के मालिकों की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी, आपको उसी समय से इस बारे में सोचना चाहिए था’.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी है. कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को डीजल से चलने वाले पानी के टैंकरों को खरीदने की भी अनुमति दी है. इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से छूट मिली है.
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के डीजल कारों से हो रहे प्रदूषण पर सुनवाई टालने वाले आग्रह को ठुकरा दिया.