1 मई को ही होगा मेडिकल टेस्ट, आदेश में बदलाव से SC का इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET ) मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 01 मई और 24 जुलाई को ही होगी. कोर्ट ने गुरुवार को दिए गए फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें कि कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि देश के तमाम कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन टेस्ट (NEET ) होगा.
केंद्र ने किया था विरोध
केंद्र सरकार ने विरोध भी किया था और फैसले में बदलाव को लेकर अर्जी भी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी थी. केंद्र ने कहा था कि दो चरणों में होने वाली परीक्षा से परेशानी होगी. इसलिए परीक्षाओं को एक ही चरण में आयोजित की जाए.
पांच राज्यों ने किया था विरोध
NEET को लेकर कई राज्यों ने कड़ा विरोध किया था जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शामिल थे. तमिलनाडु ने कहा था कि उनके राज्य में दाखिले के लिए टेस्ट नहीं होता है, और वे मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं. वहीं केंद्र और CBSE की तरफ से ASG पिंकी आनंद ने कहा था कि AIPMT के लिए आवेदन करने वाले 15,000 छात्र तमिलनाडु से ही हैं, जो 1 मई के लिए होने वाले टेस्ट में बैठेंगे, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वहां के छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।
बता दें कि तमिलनाडु ने बताया कि उसने राज्य में 2007 से ही मेडिकल के लिए टेस्ट खत्म कर दिया गया था और बारहवीं के नंबर के आधार पर नामांकन होता था. ऐसे में NEET लागू हुआ तो बारहवीं की परीक्षा देने वाले चार लाख छात्र इससे वंचित रह जाएंगे.