नई दिल्ली. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे-सीधे 7 सवाल पूछे हैं जिनके जवाब के आधार पर अब अगले मंगलवार को कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा.
केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सात सवाल
1. क्या राज्यपाल इस तरह से आर्टिकल 175-2 के तहत बहुमत परीक्षण करवा सकते हैं ?
2. क्या राज्यपाल स्पीकर को मत विभाजन के लिए कह सकते हैं क्योंकि दोनों संवैधानिक पद पर हैं ?
3. क्या बहुमत परीक्षण में देरी राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है ?
4. परंपरा है कि वित्त विधेयक गिरता है तो सरकार जाती है लेकिन कौन कहेगा कि बिल पास नहीं हुआ जब स्पीकर ऐसा नहीं कह रहे हैं ?
5. एप्रोप्रिएशन बिल किस स्टेज में है और एप्रोप्रिएशन बिल पर राष्ट्रपति शासन कब पिक्चर में आया ?
6. क्या स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार देना धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के हिसाब से प्रासंगिक मसला है ?
7. क्या राष्ट्रपति उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं ?