चंडीगढ़ प्रशासन की शॉर्ट-स्कर्ट पर सफाई, कहा नहीं लगाया बैन

डिस्को या पब में शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनने पर चंडीगढ़ प्रसाशन ने बैन लगा दिया था. मामला काफी उछल जाने के बाद चडीगढ़ गृह सचिव ने सफाई दी है. गृह सचिव ने कहा है कि प्रशासन क्लब में शार्ट स्कर्ट पहनने पर कोई बैन नहीं लगाया है. उन्होंने बताया कि मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं, हमने कोई ऐसा बैन नहीं लगाया है.

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चंडीगढ़ प्रशासन की शॉर्ट-स्कर्ट पर सफाई, कहा नहीं लगाया बैन

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  • April 20, 2016 12:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
चंडीगढ़. डिस्को या पब में शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनने पर चंडीगढ़ प्रसाशन ने बैन लगा दिया था. मामला काफी उछल जाने के बाद चडीगढ़ गृह सचिव ने सफाई दी है. गृह सचिव ने कहा है कि प्रशासन क्लब में शार्ट स्कर्ट पहनने पर कोई बैन नहीं लगाया है. उन्होंने बताया कि मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं, हमने कोई ऐसा बैन नहीं लगाया है. 
 
‘चंडीगढ़ की छवि खराब हुई’
गृह सचिव ने बताया कि इस पॉलिसी को मिसिइन्टरप्रेट किया गया मीडिया की खबरों से चंडीगढ़ की छवि खराब हुई है. हमने पॉलिसी को सुरक्षा और नियमों के तहत बनाया है जिसे हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है. इस पॉलिसी मे कहीं भी ड्रेस कोड की बात नहीं की गई है. हमने 25 साल के युवाओं को शराब न पीने देने की बात की है. उन्होंने आगे बताया कि क्लब के विज्ञापन में महिलाओं की सेमी न्युड पिक्स पर बैन लगाया है ताकि महिलाओं का सन्मान बरकरार रहे है.
 
क्या था मामला?
चंडीगढ़ प्रसाशन की नई पॉलिसी के मुताबिक अब लड़कियां डिस्को या पब में शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन सकती. प्रशासन के कहने के मुताबिक यह फैसला उसने ‘कंट्रोलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक एम्यूजमेंट, 2016′ पॉलिसी के तहत लिया गया है.
 
इसके अलावा नये नियम के मुताबिक बार टाइमिंग में भी दो घंटे की कटौती की गई है. जो बार अबतक 2 बजे रात तक खुलते थे वो 12 बजे बंद हो जाएंगे. य‍ह नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और अब इसे कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है.
 
इतना ही नहीं नए नियम के मुताबिक लोगों को बंदूक या कोई अन्य हथियार डिस्को या पब में ले जाने की इजाजत नहीं होगी. भले ही लोगों पर हथियार का लाइसेंस क्यों न हो. ऐसे में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही पब के अंदर गन ले जा सकता है.
 

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