दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य दिल्ली में झंडेवालान और करोल बाग में बनी हनुमान जी की 108 फुट ऊंची को एयरलिफ्ट करने पर कहा है कि हनुमान की मूर्ति वहीं बनी रहेगी लेकिन मूर्ति के आसपास स्थित अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए एक प्लान तैयार करें. बता दें इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों की डीटेल्स भी मांगी थी.
नई दिल्ली. दिल्ली के करोल बाग में स्थित हनुमान की मूर्ति अब एयरलिफ्ट नहीं होगी. ये फैसला शुक्रवार को दिल्ली के हाईकोर्ट ने दिया. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा कि करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी. लेकिन हनुमान मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने की योजना को तैयार करें. बता दें हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिक यातायात और अवैध निर्माण पर नराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि 108 फिट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर भी विचार करने का आदेश दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि विदेशों में कई बार कई बड़ी इमारतों को शिफ्ट करने का काम किया जा चुका है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और पीडब्यूडी को आदेश दिया है कि झंडेवालन और करोल बाग के मध्य में स्थित हनुमान की मूर्ति को हटाने के बजाय मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाएं. साथ ही अवैध निर्माण पर भी सख्ती से पेश आएं. वहीं डीडीए ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने 1200 स्कवायर यार्ड पर जमीन पर अतिक्रमण को हटाया है. साथ ही यहां अवैध तौर पर बनीं दुकानें एवं गैरेज के आसपास बनी झुग्गियों को हटा दिया गया.
गौरतलब है कि हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने झंडेवालान और करोल बाग के बीच खड़ी हनुमान जी की प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर विचार करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली अथॉरिटीज इस हनुमान प्रतिमा को हटाने का विचार करें इससे अतिक्रमण बढ़ रहा है. बता दें कि मध्य दिल्ली में बनी हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई 108 फुट है. ये प्रतिमा करीब डेढ़ साल से खड़ी है. कोर्ट ने कहा कि इसे हटाने के बारे में विचार करें और चाहें तो इस बारे में उपराज्यपाल से मीटिंग करें. साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों की डीटेल्स भी मांगी थी.
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