मध्य दिल्ली में झंडेवालान और करोल बाग में बनी हनुमान जी की 108 फुट ऊंची है. दिल्ली कोर्ट ने प्रतिमा एयरलिफ्ट करने का विचार करने के आदेश दिए हैं,कोर्ट का कहना है इस हनुमान प्रतिमा की वजह से अतिक्रमण बढ़ रहा है. साथ ही कोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों की डीटेल्स भी मांगी है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने झंडेवालान और करोल बाग के बीच खड़ी हनुमान जी की प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर विचार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली अथॉरिटीज से कहा कि वे इस हनुमान प्रतिमा को हटाने का विचार करें इससे अतिक्रमण बढ़ रहा है. बता दें कि मध्य दिल्ली में बनी हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई 108 फुट है. ये प्रतिमा करीब डेढ़ साल से खड़ी है. कोर्ट ने कहा कि इसे हटाने के बारे में विचार करें और चाहें तो इस बारे में उपराज्यपाल से मीटिंग करें.
कोर्ट का कहना है कि अमेरिका में भी एयरलिफ्ट से कई ऊंची इमारतों को शिफ्ट किया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सिविक अथॉरिटीज यह दिखाएं कि एक जगह पर कानून लागू किया जा रहा है, तो शहर में लोगों की मनसिकता बदल जाएगी. कोर्ट ने करोल बाग के पुलिस स्टेशन के एसएचओ, डीएसपी व पीडब्ल्यूडी के मुख्य इंजीनियरों से कहा है कि वे प्रतिमा को बनाने के जिम्मेदार लोगों व इमारतों की अनाधिकृत फ्लोर के लिए जिम्मेदार लोगों की डीटेल्स मांगी है.
बता दें कि शहर में बनी हनुमान जी की प्रतिमा शहर की लैंडमार्क है और कई बॉलीवुड फिल्म में दर्शायी जा चुकी है. बता दें हनुमान जी की यह प्रतिमा झंडेवालान और करोल बाग के बीच में बनी है जिसकी ऊंचाई 108 फुट है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते अतिक्रमण के चलते यह फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट में अथॉरिटीज से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के डीटेल्स भी मांगे हैं.
यह भी पढ़ें- बोफोर्स घोटाला मामले में गुरुवार को SC में सुनवाई, 21 साल पुराने मामले में अबतक का पूरा घटनाक्रम
यह भी पढ़ें- सलमान खान हिट एंड रन मामले में 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई