चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है 16 साल की कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी सूरत में बनाए गए संबंध को दुष्कहर्म ही माना जाएगा.
दरअसल एक केस सामने आया है जिसमें लड़की के साथ संबंध उसकी सहमति से बनाए गए हैं लेकिन कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया है.
जस्टिस अनीता चौधरी ने कहा, ‘एक नाबालिग लड़की को झांसा और लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया जा सकता है. 16 साल से कम उम्र की लड़की बिना इसका नतीजा समझे संबंधों की सहमति भी दे सकती है. इसलिए तथाकथित सहमति के नाम पर हम किसी को इसका नाजायज फायद नहीं उठाने दे सकते.
आरोपी है शादी शुदा
जानकारी के अनुसार आरोपी एक मिस्त्री है जो कि पीड़िता के घर में ही काम करता था साथ ही वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी है.
पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि 22 जनवरी 2010 को उनकी लड़की को अगवा किया और फिर दुष्कहर्म किया. जानकारी के अनुसार लड़की की उम्र उस वक्त 15 साल थी.