दिल्ली प्रदूषण: बच्चों ने क्या पाप किया कि उन्हें जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ी रही है: एनजीटी

एनजीटी ने पिछले साल ही आदेश दिया था लेकिन आप उसे लागू नही कर पाए, आपने हमारे आदेश को अनदेखा किया.

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दिल्ली प्रदूषण: बच्चों ने क्या पाप किया कि उन्हें जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ी रही है: एनजीटी

Aanchal Pandey

  • November 9, 2017 1:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. एनजीटी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली-एनसीआर में मौजूद ऑथोरिटीज को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों ने क्या पाप किया कि उन्हें जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ी रही है. आप बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते है, भविष्य का सोचिए, विजिबिलिटी 10 मीटर भी नही है, हर जगह धूल, रेत फैला हुआ है, कोई भी कंट्रक्शन साइड को ढंक के नही रखा गया है, ये हमें बेहद चौकानें वाला है, आपने 10 दिनों में क्या किया, जब नुकसान हो जाता है तब आप लोग जागते है, सभी सरकारे और ऑथोरिटी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुई है.

एनजीटी ने पिछले साल ही आदेश दिया था लेकिन आप उसे लागू नही कर पाए, आपने हमारे आदेश को अनदेखा किया. ये लोगों का मौलिक अधिकार है कि वो साफ हवा में सांस ले और ये राज्य सरकार और संबंधित ऑथोरिटी की जिम्मेवारी है लेकिन किसी ने कुछ भी नही किया.

इस दौरान एनजीटी ने कुछ बड़े आ देश दिए.

1. अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में किसी नही तरफ का निर्माण( कंस्ट्रक्शन) काम नही होगा। एनजीटी ने रोक लगाई.
2. जहाँ निर्माण काम हो रहा है वहाँ मालिकों को मजदूरों को पैसा देना होगा.
3. दिल्ली एनसीआर के सभी निगम और दूसरी ऑथरिटी एक टीम बनाएगी और अपने अधिकार क्षेत्र का दौरा करेगी और सुनिचित करेगी कि किसी प्रकार की कोई क्रॉप, कूड़े कचड़े को नही जलाया जाएगा. टीम ये भी देखेगी की अगर कोई निर्माण काम का सामान खुले में रखा है जैसे सीमेंट, बालू, आदि तो उसपर जुर्माना लगाया जाए.
4. अगले आदेश तक दिल्ली और एनसीआर में इटों के भट्टे पर रोक.
5. Pm 10 600 से ज्यादा होने पर पानी का छिड़काव किया जाए उस हिस्से में. ये या तो हेलीकॉप्टर या फायर बिग्रेड के द्वारा हो.
6. रोजाना सड़कों को सफाई की जाए, पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए उसके बाद इसे साफ किया जाए.
7. दिल्ली में कोई भी डीज़ल गाड़ी 10 साल से पुरानी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी के चलने पर रोक अगर ऐसी गाड़िया चलती है तो उनको जब्त किया जाए.
8. कोई भी ट्रक या ट्रैक्टर निर्माण कार्य का समान ( कंट्रक्शन) लेकर दिल्ली में प्रवेश नही करेगा.
9. दिल्ली में कोई भी कंट्रक्शन काम सड़कों पर नही होगा और न ही कोई गढ़ा खोदा जाएगा.
10. सड़कों को बनाने या मरम्मत करने के लिए लकड़ी को नही जलाया जाएगा. ( तालकोल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है)
11. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार इस बात को सुनिचित करे कि कोई भी क्रॉप बर्निंग न हो.

एनजीटी मंगलावर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।

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