मुंबई धमाका 2003: कोर्ट ने तीन आरोपियों को दी उम्रकैद की सजा

मुंबई. पोटा की विशेष अदालत ने मुंबई में साल 2002 से 2003 तीन के बीच हुए तीन धमाकों के आरोपियों को सजा सुना दी है. कोर्ट ने धमकों के तीन मुख्य आरोपी मुज्ज़मिल अब्दुल अंसारी, फरहान मलिक खोट और वाहिद अब्दुल अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.    इसके अलावा कोर्ट ने हमले […]

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मुंबई धमाका 2003: कोर्ट ने तीन आरोपियों को दी उम्रकैद की सजा

Admin

  • April 6, 2016 9:07 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
मुंबई. पोटा की विशेष अदालत ने मुंबई में साल 2002 से 2003 तीन के बीच हुए तीन धमाकों के आरोपियों को सजा सुना दी है. कोर्ट ने धमकों के तीन मुख्य आरोपी मुज्ज़मिल अब्दुल अंसारी, फरहान मलिक खोट और वाहिद अब्दुल अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 
 
इसके अलावा कोर्ट ने हमले के बाकी आरोपियों को 10 या उससे कम की सजा दी है. हमले के बाकी आरोपियों में किब नाचन, आतिफ नजीर मुल्ला, हबीब जुबेर मुल्ला, गुलाम अकबर खोताल, मोहम्मद कामिल शेख, नूर मोहम्मद अंसारी और अनवर अली जावेद खान शामिल हैं.
 
बता दें कि मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच मुंबई सेंट्रल, विले पार्ले और मुलुंड स्टेशन में धमाके हुए थे. जिनमें कुल 12 लोगों की मौत और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. पुलिस ने जांच में पाया कि यह धमाके सिमी के ही एक ग्रुप ने किए थे. जिसके बाद तीनों मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई शुरू की गई. पुलिस ने शुरुआत में मामले में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
 

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