खुद के ट्वीट पर फंसे दिग्गी, फडनवीस ने भेजा मानहानि का नोटिस

अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस बार अपने ही किए गए ट्वीट से बुरी तरह फसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. इस बात की जानकारी देते हुए फडणवीस के वकील गणेश सोवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से उन्होंने दिग्विजय सिंह को सीएम के खिलाफ मानहानि ट्वीट्स को लेकर नोटिस भेजा है.

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खुद के ट्वीट पर फंसे दिग्गी, फडनवीस ने भेजा मानहानि का नोटिस

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  • March 21, 2016 8:41 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
महाराष्ट्र. अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस बार अपने ही किए गए ट्वीट से बुरी तरह फसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. इस बात की जानकारी देते हुए फडणवीस के वकील गणेश सोवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से उन्होंने दिग्विजय सिंह को सीएम के खिलाफ मानहानि ट्वीट्स को लेकर नोटिस भेजा है.
 
नोटिस में यह है लिखा
सोवानी ने बताया कि सिंह को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुझे यह आपसे कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि आप उन आरोपों को वापस लें और संशोधन करें जो आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ लगाए हैं. इसके साथ ही आप उनसे (मुख्यमंत्री) दो हफ्ते के भीतर अपने उसी ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगे. 
 
दिग्विजय सिंह का ट्वीट
बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली झुग्गी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) ने सभी एसआरए डेवलपपर से कहा है कि वे मुंबई के वर्ली स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में खाता खोलें. दरअसल, मुख्यमंत्री की पत्नी इसी बैंक में पदाधिकारी हैं.
 
CM ने पहले ही दे दी थी सफाई
दिलचस्प बात यह है कि पहले ही मामला सामने आने के बाद सीएम ने मामले पर स्पष्टिकरण देते हुए कहा था कि किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है और इस फैसले का उनकी पत्नी से कोई लेना-देना नहीं है. जो बैंक में अधिकारी हैं. एसआरए आदेश में कहा गया था कि अगर डेवलपर्स निजी बैंक की शाखा को ब्योरा सौंपने में विफल रहे तो उन पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

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