सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी लग सकती हैं. जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरें भी सरकारी विज्ञापनों में लग सकेंगी.